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बिना आर ओ प्रकाशित किया विज्ञापन तो पड़ सकते हैं लेने के देने, आयोग ने जारी किये दिशा निर्देश

मीडिया मानीटरिंग को लेकर एमसीएमसी की बैठक सम्पन्न, पेड न्यूज़ के तीन मामलों में हो रही कार्यवाही 

४८ घंटे पूर्व से राजनैतिक ख़बरों पर लगी रोक 

      गोण्डा ! मीडिया प्रतिनिधियों को भी आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है, क्योकि निर्वाचन कार्य में मीडियाकार्मियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए समय से जरूरी जानकारियों और निर्देशों से मीडियाकर्मियों को अवगत करा दिया जाय। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मीडिया प्रमाणन एवं व्यय अनुवीक्षण समिति की बैठक में दिए हैं।
     बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान सम्पन्न कराने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों से एक बार पुनः सम्यक रूप से अवगत कराया जाना जरूरी है। उन्होने प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी को निर्देश दिए कि जिले में कार्यरत प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों को भी यह अवगत करा दिया जाय कि मतदान समाप्त होने की तिथि 06 मई से 48 घन्टे पूर्व अर्थात 04 मई 2019 के बाद से समाचार पत्रों में पूर्व प्रमाणन के बिना किसी भी प्रत्याशी अथवा पार्टी या संगठन का राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रिन्ट मीडिया के प्रतिनिधियों को यह भी सुझाव दिया जाय कि वे विज्ञापन दाता से बिना लिखित प्राधिकार पत्र (आरओ) प्राप्त किए कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगें, क्योंकि सम्बन्धित प्रत्याशी, राजनीतिक दल अथवा संगठन द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने से इन्कार किए जाने की दशा में समाचार पत्र के ब्यूरो प्रमुख/विज्ञापन प्रभारी की ही यह जिम्मेदारी होगी कि वह अन्तिम रूप साबित करे कि यह विज्ञापन अमुक व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा ही प्रकाशित कराया गया है। समिति की बैठक में यह भी तय किया गया कि यद्यपि इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के लिए पूर्व प्रमाणन की व्यवस्था पहले से ही लागू है, फिर भी जनपद में कार्यरत इलेक्ट्रानिक और सोशल मीडिया के प्रतिनिधियों को भी एक बार पुनः अवगत करा दिया गया है कि वे मतदान के 48 घन्टे पूर्व किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल की रिपोर्टिंग करते समय अत्यधिक सतर्कता बरतें। साथ ही विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु पूर्व प्रमाणन की व्यवस्था बनाए रखें और पूर्व प्रमाणन के बिना कोई भी विज्ञापन  कतई प्रकाशित न करें।
    उन्होने स्पष्ट चेतावनी दी कि मतदान के 48 घन्टे पूर्व किसी भी प्रत्याशी अथवा राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में कोई भी खबर प्रसारित या प्रकाशित नहीं की जाएगी। मीडिया मानीटरिंग में लगे कर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि मतदान से 72 घन्टे के पूर्व का समय प्रचार-प्रसार की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः एमसीएमसी कार्यालय में तैनात किए गए सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हुए टेलीविजन चैनल्स, सोशल मीडिया और समाचार पत्रों पर सतर्क दृृष्टि बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध पेड न्यूज अथवा विज्ञापन के मामलों में आवश्यकतानुसार कार्यवाही के लिए सम्बन्धित आरओ, सहायक व्यय प्रेक्षक तथा लेखा टीम को निर्धारित प्रारूप में सूचना भरकर रिपोर्ट करते रहें। समीक्षा के दौरान प्रभारी अधिकारी एमसीएमसी द्वारा बताया गया कि अब तक जिले में संदिग्ध पेड न्यूज के कुल 03 मामले प्रकाश में आये हैं। जिसके में सम्बन्धित समाचार पत्र/न्यूज चैनल के ब्यूरो प्रमुख तथा सम्बन्धित प्रत्याशी जिसके पक्ष या विपक्ष में खबर प्रकाशित या प्रसारित की गई है, को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है।
    बैठक में उपजिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर मिश्र, नगर मजिस्ट्रेट राकेश सिंह, उपजिलाधिकारी सदर नितिन गौर, सदस्य सचिव एमसीएमसी/उपनिदेशक सूचना हंसराज, सहायक अभियन्ता दूरदर्शन एके अवस्थी, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर/ सोशल मीडिया एक्सपर्ट अमित गुप्ता सूचना कार्यालय से अरूण सिंह व आनन्द सिंह उपस्थित रहे।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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