अपराध उत्तर प्रदेश गोंडा

बहराइच: बलात्कारी को मिला आजीवन कारावास, सफल हुआ डी आई जी का प्रयास

देवीपाटन मंडल ! परिक्षेत्र स्तर पर पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न मुकदमों की निगरानी व पैरवी स्वयं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र डा0 राकेश सिंह द्वारा की जा रही है |

इसी क्रम में डा0 राकेश सिंह द्वारा त्वरित एवं प्रभावी पैरवी के लिये चिन्हित पाक्सो एक्ट के 10 मुकदमों में थाना फखरपुर जनपद बहराइच क्षेत्र के एक गांव में विगत 15 मार्च को घटित 07 बर्षीय नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार की घटना में अपर सत्र न्यायालय-1 द्वारा अभियुक्त सन्तोष कुमार पुत्र नन्दकिशोर निवासी लोहानपुरवा मौजा-परसण्डी थाना फखरपुर जनपद बहराइच को 14 नवंबर बृहस्पतिवार को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थ दण्ड की सजा सुनाई गयी |

उक्त मुकदमें की पैरवी आरक्षी सुनील कुमार शुक्ला व विवेचना एस0एच0ओ0 आर0पी0 सोनकर द्वारा की गयी |

विदित हो कि थाना फखरपुर क्षेत्र की एक किशोरी के साथ 15 मार्च 2017 को सन्तोष कुमार पुत्र नन्दकिशोर निवासी लोहानपुरवा मौजा-परसण्डी थाना फखरपुर जनपद बहराइच द्वारा दुष्कर्म किया गया | इस मामले में किशोरी के प़िता ने थाना फखरपुर में अभियोग दर्ज कराया था | मामले में फखरपुर पुलिस द्वारा आरोपी को जेल भेजने के साथ ही उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था | पुलिस की प्रभावी पैरवी से न्याय पाकर पीडिता व परिवारीजन सन्तुष्ट हुये !

डीआईजी देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा द्वारा चिन्हित पाक्सो एक्ट व बलात्कार के अन्य विचारित मामलों में प्रभावी पैरवी से पीडितों में शीघ्र न्याय की उम्मीद जगी है |

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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