अपराध उत्तर प्रदेश राजनीति

आखिर क्यों मिली इस पूर्व सांसद को दो वर्ष की सजा, भरना पडेगा 25 हजार का जुर्माना भी

Written by Vaarta Desk

उन्नाव। यू ंतो नेताओ ंद्वारा कानून व्यवस्था का उल्लंधन करने की घटनाये आम होती है परन्तु शायद ही किसी को आजतक सजा मिली हो। यह खबर इसी वजह से खास बन गयी है क्योकि न्यायालय ने पूर्व सांसद सहित अन्य तीन नेताओं को दो दो वर्ष की सजा सुनाने के साथ सभी पर 25 हजार रूप्ये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

प्रकरण 12 जून 2016 का है जब कांगेे्रस की सांसद अनु टण्डन तथा उनके साथ कई कार्यकर्ताओ ने कांग्रेस का बैनर लहराते हुए प्लेटफार्म पर पहुच कर ट्ेन को रोका था। इस मामले मे आरपीएफ ने कांग्रेस पार्टी की पूर्व सासंद अनु टण्डन, काग्रंेस नेता सूर्यनरायण यादव, अकिंत परिहार तथा अमित शुक्ल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।

शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट के विषेश न्यायाधीश पवन कुमार ने सभी आरापियों को दो दो वर्ष की सजा सुनाते हुए उन पर 25 25 हजार रूप्ये का अर्थदण्ड भी लगाया है।

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