नयी दिल्ली। देश की सुप्रीम अदालत ने पंजाब की कांग्रेस सरकार की दलीलों को दरकिनार करते हुए माफिया मुख्तार असारी को उत्तरप्रदेश श्फिट करने का आदेश दे दिया है। पंजाब सरकार को कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है साथ ही यह भी कहा है कि मुख्तार को उत्तरप्रदेश की किस जेल मे ंरखा जायेगा इसका निर्धारण भी न्यायालय ही करेगा।
पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बना रहा विषय आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ समाप्त हो गया, ज्ञात हो कि मुख्तार के उत्तरप्रदेश से बाहर होने के चलते उस पर चल रहे एक दर्जन से भी अधिक मामलोें की सुनवाई पिछले काफी समय से बाधित हो रही, जिसके लिए उत्तरप्रदेश की सरकार ने एक नही बल्कि लगभग तीन दर्जन बार इस बात के प्रयास किये कि मुख्तार को उत्तरप्रदेश की जेल मे ंलाया जाये परन्तु राजनीतिक काराणो ंसे पंजाब सरकार ने यूपी सरकार के सभी प्रयासों को ठुकरा दिया।
यूपी सरकार के साथ साथ मुख्तार की हैवानियत का शिकार हुयी पूर्व स्वर्गीय विधायक कृष्णानन्द राय की पत्नी ने भी इसके लिए प्रयास करते हुए कांगेेस नेता प्रियंका गंाधंी को भी पत्र लिखकर कई बार उनसे गुहार लगाई थी कि मुख्तार को यूपी सरकार केा सौंप दिया जाये लेकिन उन्होनेेें भी इस पर कोई रूचि नही दिखाई। आखिरकार मामले को लेकर यूपी सरकार को सु्रपी्रम कोर्ट का द्वारा खटखटाना ही पडा जहां से श्ुाक्रवार को यूपी सरकार के हक मे ंफैसला आखिर आ ही गया।