अन्य प्रतिष्ठानों के लिये भी दिए निर्देश
गोोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने धारा 144 के तहत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन -2021 के अन्तर्गत जनपद में 19 अप्रैल को होने वाले मतदान के दौरान मतदान प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से आदेश दिए हैं कि 18 एवं 19 अप्रैल 2021 को जनपद गोण्डा के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त प्रिंटिंग प्रेस, साइबर कैफे, फोटोकॉपियर दुकाने व कॉमन सर्विस सेंटर सहित प्रिंटिंग व फोटोकापी की सुविधा प्रदान करने वाले समस्त प्रतिष्ठान व फोटो स्टूडियो बन्द रखे जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों द्वारा फर्जी पहचान पत्र बनवाकर बाहर रह रहे अथवा मृतक मतदाताओं के स्थान पर फर्जी ढंग से मतदान करने का प्रयास किया जा सकता है जिससे शांति व्यवस्था एवं मतदान की शुचिता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इसे तत्काल रोका जाना आवश्यक है। उन्होंने धारा-144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समस्त उपजिला मजिस्ट्रेट एवं थानाध्याक्षों को सख्त आदेश दिए हैं कि वे अपने सबडिवीजन थाना क्षेत्रों में आदेश का कड़ाईपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित कराएगें तथा इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध धारा-188 भा0द0वि0 के अन्तर्गत कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगें।