जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश
गोण्डा ! डीएम मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह जून 2021 में सम्पन्न होने वाले द्वितीय वितरण चक्र में 20 जून से 30 जून तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को आवंटित नियमित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाना है।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए डीएम श्री शाही ने बताया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवश्यक वस्तुओं का वितरण 20 जून 2021 से प्रारम्भ होकर 30 जून 2021 तक सम्पन्न होगा। इस अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (20 कि0ग्रा0 गेंहू व 15 कि0ग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न (03 कि0ग्रा0 गेंहू व 02 कि0ग्रा0 चावल) का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित किया जायेगा। राशन कार्डधारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा अनुमन्य रहेगी। समस्त अन्त्योदय परिवारों को वितरित होने वाला राशन उन्हें 35 कि0ग्रा0 प्रति परिवार की दर से निःशुल्क वितरित किया जायेगा। इन परिवारों द्वारा उचित दर विक्रेता को भुगतान की जाने वाली धनराशि रू0 85.00 प्रति परिवार की दर से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेता के बैंक खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त अन्तरित की जायेगी।
जिन लाभार्थियों को पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निर्गत है उनके परिवारों को भी 05 कि0ग्रा0 प्रति यूनिट की दर से देय खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जाएगा और इन परिवारों द्वारा भी उचित दर विक्रेता को देय धनराशि का भुगतान रू0 12/- प्रति यूनिट की दर से सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उचित दर विक्रेताओं के खाते में वितरण प्रमाणित होने के उपरान्त अंतरित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि वितरण के द्वितीय चक्र के दौरान अंत्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को माह अप्रैल 2021 से जून 2021 हेतु प्रतिमाह 01 कि0ग्रा0 प्रति कार्डधारक की दर से कुल 03 कि0ग्रा0 प्रति कार्डधारक चीनी का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। अंत्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण मूल्य रू0 18/- प्रति कि0ग्रा0 की दर से सुनिश्चित किया जायेगा।
नोडल अधिकारी सम्बन्धित उचित दर विक्रेता द्वारा निःशुल्क वितरित खाद्यान्न की सूची लाभार्थीवार तैयार करेगा तथा उसे सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को अपनी आख्या सहित उपलब्ध करायेगा। उप जिलाधिकारी, इस सम्बन्ध में अपनी आख्या संस्तुति सहित एवं उचित दर विक्रेता के बैंक विवरण सहित, जिलाधिकारी को उपलब्ध करायेगें। योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 30 जून 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ0टी0पी0 वेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित कराने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय वितरण चक्र के दौरान भी खाद्यान्न का वितरण कार्य प्रातः काल 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।