बेगलूरू (कर्नाटक)। टीवी चैनलोेे पर चलने वाली बहस या साक्षात्कार मे ंदिये जाने वाले बयान किसी नेता पर इतने भी भारी पड सकते हैं कि उसे छोटा मोटा नही पूरे दो करोड का जुर्माना देना पडे, आपने आज से पहले शायद सोचा भी नही होगा। आज से लगभग दस वर्ष पहले इसी तरह के दिये गये बयान पर चल रही कार्यवाही में न्यायालय ने जनता दल सेक्यूलर के प्रमुख तथा पूर्व प्रधानंमंत्री हरदनहल्ली डोडेगौडा देवगौडा पर पूरे दो करोड का जुर्माना लगाया है।
अदालत ने यह जुर्माना पूर्व प्रधानमंत्री देवगौडा के उस बयान पर लगाया है जिसमे ंउन्होेेनें नंदी इंफ्रस्ट्क्चर कारिडोर एन्टरप्राइजेज नामक कम्पनी पर आरोप लगाते हुए उसके द्वारा संपादित किये जा रहे परियोजना को लूट बताया था। विगत 28 जून 2011 को प्रसारित देवगौडा के इस साक्षात्कार पर कम्पनी ने इस बयान के कारण कम्पनी की प्रतिष्ठ को नुकसान बताते हुए देवगौडा पर मुकदमा किया था। जिस पर फैसला सुनाते हुए आठवे नगर दीवानी एंव सत्र न्यायालय के न्यायाधीश मल्लनगौडा ने देवगौडा पर सख्त दिप्पणी करते हुए उन्हे कम्पनी को दो करोड का हर्जाना देने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है कि नन्दी इंफ्रास्ट्क्चर के प्रबध्ंा निदेशक और प्रर्वतक बीदर दक्षिण से विधायक भी रह चुके है जिनका नाम अशोक खेनी है। ज्ञात हो कि विगत 17 जून को अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कम्पनी की परियोजना काफी बडी है और कर्नाटक के हित में है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर भविष्य मे इस तरह के अपमानजनक बयान देने की अनुमति दी जाती है तो निश्चित ही कर्नाटक राज्य के व्यापक हित वाली इस जैसी बडी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी होगी।