खाद्यान्न वितरण सम्बन्धी शिकायतों के लिए तहसीलवार व्हाट्सएप नम्बर जारी
भ्रष्ट कोटेदारों व गोदाम प्रभारियों पर डीएम की तनी भृकुटी, कम खाद्यान्न दिया तो नपेंगे कोटेदार व गोदाम प्रभारी
कोटेदारों को गोदाम से कम गल्ला मिलने की शिकायत का डीएम ने लिया संज्ञान, आदेश जारी
गोण्डा ! सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्रों को दिए जाने वाले राशन में गड़बड़ी करने वाले भ्रष्ट कोटेदारों पर अब कार्यवाही की तलवार लटक गई है, वहीं गोदामों से कोटदारों को कम गल्ला देने वाले गोदाम प्रभारी भी डीएम के राडार पर आ चुके हैं।। डीएम मार्कण्डेय शाही ने पारदर्शी व्यवस्था बनाते हुए राशन वितरण व उठान से सम्बन्धित शिकायतों के लिए तहसीलवार व्हाट्सएप नम्बर जारी कर दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अब कोटे से सम्बन्धित गोदाम प्रभारी, अथवा कोटेदार के विरूद्ध शिकायत सही पाए जाने पर कोटे निरस्त करने के साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
जिलाधिकारी श्री शाही ने बताया कि तहसील दिवस जनता दर्शन आईजीआरएस व अन्य माध्यमों से इस आशय की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उचित दर विक्रताओं द्वारा कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत अनुमन्य निर्धारित मात्रा कम खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है एवं उसका मूल्य अधिक लिया जा रहा है, साथ ही साथ आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता बेलफेयर एसोसिएशन, उ0प्र0 गोण्डा द्वारा इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि ब्लॉक गोदाम से खाद्यान्न निकासी के समय विपणन निरीक्षक द्वारा बिना तौल के उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, जिसके वजह से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण के दौरान कार्डधारकों के समक्ष असहज होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मारपीट की भी स्थिति उत्पन्न हो जा रही है।
जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान व निर्गमन की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए तहसीलवार व्हाट्सअप नंबर क्रमशः तहसील सदर हेतु 6393681179, मनकापुर के लिए नम्बर 8601478717, करनैलगंज के लिए नम्बर 7355388459 तथा तरबगंज के लिए नम्बर 9451128088 जारी किए गए हंै, जिन पर कार्डधारकों या शिकायतकर्ता द्वारा उचित दर विक्रेता के विरूद्ध व्हाट्सअप के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाले खाद्यान्न के सम्बन्ध में शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं कि उसे अपने उचित दर विक्रेता से निर्धारित मानक से कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जा रहा है अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जा रहा है, साथ ही यदि शिकायतकर्ता के पास इसके सम्बन्ध में कोई वीडियो या फोटो है, तो उसे उक्त नम्बरों पर भेज सकता है। यदि विपणन गोदाम से विपणन निरीक्षक द्वारा निर्धारित आवंटन से कम मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तो उचित दर विक्रेता द्वारा भी दिए गए नम्बरों पर व्हाट्सअप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, साथ ही यदि इससे सम्बन्धित कोई वीडियो या फोटोग्राफ्स है, तो वह भी भेज सकता है । विपणन निरीक्षक भी संदर्भित मोबाइल नम्बरों पर ट्रांसपोर्टर द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिये जाने सम्बन्धी शिकायत व्हाट्सअप के माध्यम से दर्ज करा सकता है। इसी प्रकार यदि ट्रांसपोर्टर को भी भारतीय खाद्य निगम से निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिया जा रहा है, तो सम्बन्धित के विरूद्ध व्हाट्सपर पर शिकायत दर्ज कराते हुए वीडियो या फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकता है। जारी किए गए नम्बरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों को सम्बन्धित पूर्ति लिपिक द्वारा एक रजिस्टर में अंकित करते हुए रोजाना क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या पूर्ति निरीक्षक के सामने प्रस्तुत करेगें। भारतीय खाद्य निगम से ब्लॉक गोदामों पर खाद्यान्न के पहुंचने तथा ब्लाक गोदामों से उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न के निर्गमन हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी होंगी।
भारतीय खाद्य निगम से प्रेषण प्रभारी द्वारा ब्लाक गोदामों पर आर0ओ0/लोड के अनुसार खाद्यान्न के निर्गमन का कार्य सुनिश्चित किया जायेगा। यदि विपणन निरीक्षक द्वारा रहा है, तो सम्बन्धित विपणन निरीक्षक इसके लिए उत्तरदायी होंगे। सम्बन्धित गोदाम प्रभारी द्वारा भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त खाद्यान्न को तौल कर ही अपने ब्लाक गोदाम पर अनलोड कराया जायेगा तथा तौल की पर्ची अपने पास सुरक्षित रखेंगे। यदि विपणन निरीक्षक द्वारा बिना वास्तविक तौल कराये ही खाद्यान्न अपने ब्लाक गोदाम पर अनलोड करायेंगे, तो सम्बन्धित गोदाम प्रभारी/विपणन निरीक्षक के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। गोदाम प्रभारी/विपणन निरीक्षक द्वारा उचित दर विक्रेता को उनके मासिक आवंटन के सममुल्य अद्यतन स्थापित किये गये बॉट-माप से तौल कर खाद्यान्न की निकासी की जायेगी। खाद्यान्न का वजन करते समय उचित दर विक्रेताओं को बोरे का वजन घटा कर खाद्यान्न दिया जायेगा। इसके साथ ही उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने निर्धारित चैहद्दी से ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा, तथा दुकान से सम्बद्ध कार्डधारकों/लाभार्थियों को उनके राशन कार्ड में दर्ज यूनिट/मानक के अनुसार शत-प्रतिशत तौलकर खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। यदि किसी उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कार्डधारकों/लाभार्थियों को बिना तौल कर अथवा अनुमानित रूप से खाद्यान्न की निकासी किये जाने की शिकायत प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध एफआईआर पंजीकृत कराने के साथ ही दुकान का अनुबंध निलंबित या निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। यदि किसी भी स्तर पर घटतौली या अनुमानित रूप से सामग्री दिये जाने की सूचना प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित यथा ट्रांसपोर्टर, गोदाम प्रभारी या कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के साथ अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराते हुए कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षक अपने क्षेत्र के उचित दर विक्रेताओं को अद्यतन कोटा कार्ड निर्गत करना सुनिश्चित करेंग, जिस पर सम्बन्धित पूर्ति निरीक्षक द्वारा सत्यापित उचित दर विक्रेता की नवीनतम फोटो चस्पा होगी। गोदाम प्रभारी/विपणन निरीक्षक द्वारा कोटा कार्ड के आधार पर ही उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न की निकासी देना सुनिश्चित करेंगे, ताकि यह पुष्टि हो सके कि वास्तविक उचित दर विक्रेता द्वारा ही ब्लाक गोदाम से खाद्यान्न का उठान किया गया है। किसी भी दशा में कोटेदार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि से भिन्न किसी व्यक्ति को खाद्यान्न का उठान नहीं किया जायेगा। पूर्ति निरीक्षक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके क्षेत्र के सभी उचित दर विक्रेताओं की दुकान के सम्मुख भाग पर समस्त सूचनाओं यथा स्टाक बोर्ड , साइन बोर्ड, रेट बोर्ड आदि का अद्यतन प्रदर्शन अवश्य हो। साथ ही प्रत्येक उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने दुकान पर खाद्यान्न की मात्रा व मूल्य का अवश्य प्रदर्शन सुनिश्चित किया जायेगा ।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वह सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के समक्ष व्हाट्सएप पर प्राप्त शिकायत को प्रस्तुत करेंगे, तथा सम्बन्धित उपजिलाधिकारी से जॉच हेतु टीम गठित कर अनुमोदन प्राप्त कर जांच कराई जाएगी। जांच में शिकायत सही पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपनी रिपोर्ट डीएम के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। डीएम द्वारा सम्बन्धित शिकायत के मामले निर्णय लिया जाएगा।