लखनउ। प्रदेश की योगाी आदित्यनाथ सरकार ने एक बडी घोषणा करते हुए इस बात की अधिसूचना जारी कर दी है कि अब मृतक आश्रित में मिलने वाली सरकारी नौकरियों पर विवाहित पुत्री तथा दत्तक पुत्री का अधिकार होगा। योगी सरकार की इस घोषणा से कुटुम्ब की परिभाषा को बदल दिया गया है। तथा इस आदेश से कोरोना काल मे मृत हुए कई सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को मृतक आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
ज्ञात को कि इस अधिसूचना के पूर्व मृतक आश्रित के आधार पर मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति पर अधिकार पति, पत्नी, दत्तक पुत्र, पुत्र, अविवाहित पुत्री अविवाहित दत्तक पुत्री, विधवा पुत्री तथा विधवा पुत्रवधु ही शामिल थी। किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान होने वाली मृत्यू पर इनमें से ही किसी को अनुकंपा नियूक्ति का लाभ मिल सकता था लेकिन येागी सरकार की इस घोषणा के बाद से विवाहित पुत्री या दत्तक पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलने लगेगा।
शुक्रवार को इस आदेश से सम्बधित अधिसूचना अपर मुख्य सचिव डा0 देवेश चर्तुवेदी ने यूपी सेवाकाल मे मृत सरकारी सेवको के आश्रितों की भर्ती नियमवाली जारी कर दी है।