अपराध उत्तर प्रदेश राजनीति

इस भाजपा विधायक को हुयी पाचं साल की सजा, विधानसभा की सदस्यता से भी धोना पडा हाथ

फर्जी माक्र्सशीट से हथियाई थी अगली कक्षा मे प्रवेश, 29 वर्ष पुराना है मामला

लखनउ। एक छोटी सी गलती किसी पर कितनी भारी पड सकती है इसका प्रमाण देखना हो तो भाजपा के इस विधायक की गलती पर निगाह डालनी होगी। अगली कक्षा मे प्रवेश प्राप्त करने के लिए फर्जी माक्र्सषीट का प्रयोग करना वह भी 29 वर्ष पहले, इस विधायक पर इतना भारी पड गया कि उसे न केवल पांच वर्ष की सजा हो गयी बल्कि विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धोना पड गया।

जी हां हम बात कर रहे है भारतीय जनता पार्टी के गोसाईगंज से विघायक इन्द्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की। ज्ञात हो कि 29 वर्ष पुराने इस मामले मे विगत अक्टूबर माह में इन्हे आरोपी मानत हुए पांच वर्ष की सजा सुना दी गयी है। मामला विगत वर्ष 192 का है जब इनके विरूद्व साकेत महाविद्यालय के प्राचार्य यदुुवश रासम त्रिपाठी द्वारा 18 फरवरी को फर्जी माक्र्सशीट के आधार पर अगली कक्षा मे प्रवेश लेने के मामले मे थाना रामजन्मभूमि में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इस मामले मे इन्द्रप्रताप तिवारी सहित फूलचन्द यादव तािा कृपा निधान तिवारी भी आरोपी थे।

29 वर्ष चले इस मामले के दौरान वादी यदुवश राम त्रिपाठी सहित इसके तमाम गवाहों की भी मौत हो गयी थी लेकिन नये गवाहों को तेैयार किया गया और अन्ततः कोर्ट के आदेश के बाद जहंा विधायक को सजा हुयी वही उन्हें अपने विधायकी से भी हाथ धोना पड गया है।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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