गोण्डा ! जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि जिले के ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपराधिक कृत्यों के कारण जिला बदर किया गया है वे मतदान की तारीख आगामी 27 फरवरी को अपने से सम्बन्धित थाने को सूचना देकर अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान कर सकेगें।
उन्होंने कहा कि मतदान करने के लिए जिला बदर व्यक्ति को पृथक से किसी भी प्रकार की अनुमति की आवयश्कता नहीं होगी तथा मतदान के तत्काल बाद सम्बन्धित जिला बदर व्यक्ति को जनपद की सीमा से बाहर जाना होगा।
जिलाधिकारी ने थाना प्रभारियों को हिदायत दी है कि यदि कोई जिला बदर मतदाता मतदान के लिए जनपद में आता है तो उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि जिला बदर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के तत्काल बाद जिले की सीमा से बाहर चला जाए।
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