गोण्डा ! निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पहले अपना अलग एकान्ट खुलवाना अनिवार्य हो गया है। व्यय प्रेक्षकों ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए है कि सभी प्रत्याशी उसी खाते से निर्वाचन सम्बन्धी सभी प्रकार के लेन-देन कर सकेगें। उन्होने कहा है कि नामांकन के वक्त प्रत्याशियों को उस खाते का विवरण भी उपलब्ध कराना होगा।
You may also like
About the author

राजेंद्र सिंह
राजेंद्र सिंह (सम्पादक)