निर्वाचन कार्य में अधिगृहीत वाहन समय से पहुंचे वरना निरस्त होगी परमिट, गाड़ी सीज कर दर्ज कराई जाएगी एफआईआर
वाहन मालिकों को नोटिस जारी, जिलाधिकारी ने जारी किए आदेश
04 मई को बन्द रहेगें स्कूल व कालेज, डीएम ने जारी किए आदेश
गोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 नितिन बंसल ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रांे तक पहुंचाने व सकुशल सम्पन्न कराने के लिए अधिगृहीत कराए गए वाहनों के मालिकों को सख्त चेतावनी दी है कि ऐसे वाहन मालिक जिनके वाहनों को निर्वाचन कार्य में सम्बद्ध किया गया है वे निर्धारित समय 03 मई कोे सुबह नौ बजे तक अपने वाहन को शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इण्टर कालेज(टामसन इंटर कालेज) ग्राउण्ड में पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होने यह भी बताया कि स्कूलों में बच्चों लाने व ले जाने के लिए दिक्कत न हो इसके लिए 04 मई को स्कूल बन्द करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। उन्होने चेतावनी दी है कि यदि स्कूल वाहन निर्धारित तिथि को निर्धारित स्थल पर समय से नहीं पहुंचता हैं तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत वाहन को थाने में निरूद्ध करते हुए एफआईआर दर्ज करा दी जायेगी। साथ ही परिवहन विभाग गोण्डा के साइट पर ऐसे सभी वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर परमिट निरस्त करने के लिए संबंधित को निर्देशित कर दिया जाएगा।
स्कूली वाहन स्वामियों को यह भी निर्देश दिये गए हैं कि वे अपनी वाहन अच्छी तरह से धुलवाकर, साफ सुथरा कराकर निर्वाचन कर्मचारियों को ले जाने के प्रयोगार्थ समय से पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने स्पष्ट किया है कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रांे तक पहुंचाने व सकुशल सम्पन्न कराने हेतु स्कूली वाहनों के प्रयोगार्थ स्कूलों को बन्द रखा जायेगा। स्कूली वाहनों के साथ-साथ अन्य समस्त वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर 03 मई को सुबह नौ बजे तक भारी वाहनों (बस, ट्रक, डी0सी0एम आदि) को शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इण्टर कालेज(टामसन इंटर कालेज) एवं आई0टी0आई0 ओल्ड कैम्पस तथा हल्के वाहन (जीप, टैक्सी, बोलेरो, स्कार्पियो, जाॅइलो, इनोवा) को पुलिस लाइन परेड ग्राउण्ड पहुंचने हेतु नोटिस दी गई है। जिले के समस्त प्राइवेट बस, स्कूल बस, ट्रक, मिनी ट्रक, हल्का माल वाहन, पिकप, डिलेवरी वैन, जीप टैक्सी, टाटा मैजिक, प्राइवेट बोलेरो, स्कार्पियो, इनोवा, जाॅइलो आदि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अलावा समस्त वाहन स्वामी अधिग्रहण आदेशों में बने काॅलम में भाड़ा भुगतान के लिए बैंक खाता की सुस्पष्ट छाया प्रति जिसमें वाहन स्वामी खाता धारक का नाम, बैंक का नाम, शाखा का नाम, खाता संख्या, आई0एफ0एस0सी0 कोड, शाखा कोड आदि विवरण भी देंगे। पंजीयन पुस्तिका की छाया प्रति तथा वाहन अवमुक्त कराते समय लाॅग बुक के साथ जमा करें, जिससे भाड़ा भुगतान में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पडे़।