(अतुल श्रीवास्तव)
गोण्डा। मामला थाना इंटियाथोक के अंतर्गत ग्राम हर्रैया जुम्मन का है । कोतवाली नगर के निवासी राजित राम शुक्ला पुत्र राम उग्गर शुक्ला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए गुहार लगाई और कहां की विपक्षी अपने सगे भाई मोहम्मद अनवर व माता नूर सबा के मकान को अपनी पत्नी रुखसाना खातून के नाम बैनामा करा लिया जबकि इसी मकान को विपक्षी मोहम्मद हुसैन ने राजित राम के पक्ष में 3 अक्टूबर 2023 को बैनामा किया था

अपने क्रय सुदा मकान गाटा संख्या 134 जिसे पीड़ित ने तय सुदा रकम 6लाख देकर अपने पक्ष में बैनामा लिया था जब उस पर कब्जा करने गया तो विपक्षीगण पीड़ित पर टूट पड़े और यह कहते हुए बेइज्जत कर दिया की यह मकान तो रुखसाना खातून के नाम बैनामा है यहां तुम्हारा कुछ नहीं यहां से भाग जाओ अन्यथा तुम और तुम्हारे परिवार को हम खड़े होने के लायक नहीं रखेंगे और मारना पीटना शुरू कर दिया।जिससे परेशान पीड़ित अपने क्रयसुदा मकान को पाने के लिए पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही सीजीएम के यहां भी न्याय की गुहार लगाई ।

जिस मामले में प्राथमिक की दर्ज करने का आदेश देते हुए मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी ने 10 दिनों में रिपोर्ट संबंधित थाना द्वारा दिए जाने का फरमान जारी कर दिया सवाल यह उठता है कि क्या योगी सरकार में आज भी भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह थाना चौकी से बेखौफ होकर किसी के नाम मकान बैनामा करने के बाद

फिर उसी मकान को दूसरों के नाम बैनामा कर देते और मोटी कमाई का जरिया बना रखे हैं जिसमें यदि सम्बंधित थाने की पुलिस शक्ति से कार्यवाही करें तो पीड़ित को मुख्यमंत्री व पुलिस अधीक्षक से गुहार न लगानी पड़े अब देखना यह है कि न्यायालय के आदेश पर थाना कोतवाली नगर क्या कार्रवाई करती है।

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