अपराध उत्तर प्रदेश गोंडा

गैंगरेप के आरोपियों को उम्रकैद, ६० हज़ार का लगा अर्थदंड

गोण्डा। ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग के साथ सामूहिक दुराचार करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 60,000 – 60,000 के अर्थदण्ड की सजा मिली।

ज्ञात हो की विगत 20 अगस्त 2022 को थाना नवाबगंज क्षेत्रांतर्गत निवासी वादिनी द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षी दुर्गेश व राम आसरे द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया गया है । वादिनी की लिखित तहरीर पर थाना वजीरगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी दुर्गेश व राम आसरे को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी संसार सिंह राठी द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.12.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

जिस के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त दुर्गेश व राम आसरे को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम अजीवन कारावास व रु0 60,000-60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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