उत्तर प्रदेश गोंडा व्यवसाय

जनपद न्यायालय स्थित दुकानों की होगी नीलामी, ये है नियम और शर्ते

गोण्डा। जनपद न्यायालय गोण्डा के नजारत अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए न्यायालय परिसर में स्थित चाय-नमकीन, पान एवं फोटो/फोटोस्टेट दुकानों के ठेकों की सार्वजनिक नीलामी की घोषणा की गई है। यह नीलामी 24 मार्च 2026 को अपराह्न 4:00 बजे न्यायालय के मीटिंग हाल में नीलामी समिति की उपस्थिति में सम्पन्न होगी।

सूचना के अनुसार, विभिन्न दुकानों के लिए न्यूनतम बोली राशि निर्धारित की गई है। चाय-नमकीन दुकानों के लिए 3.90 लाख रुपये से 5.33 लाख रुपये तक, पान दुकानों के लिए 77 हजार रुपये से 1.65 लाख रुपये तक तथा फोटो/फोटोस्टेट दुकान के लिए 3.75 लाख रुपये न्यूनतम बोली तय की गई है।

नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्तियों को पूर्व में निर्धारित जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होगा। चाय-नमकीन एवं फोटोस्टेट दुकानों के लिए 30 हजार रुपये तथा पान दुकानों के लिए 15 हजार रुपये अग्रिम जमा करने होंगे। साथ ही, बोलीदाता को अपनी हैसियत प्रमाण पत्र संबंधित तहसीलदार से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

अंतिम रूप से चयनित बोलीदाता को कुल धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल एवं शेष 75 प्रतिशत तीन सप्ताह के भीतर जमा करना होगा। नीलामी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अंतिम अधिकार जनपद न्यायाधीश गोण्डा के पास सुरक्षित रहेगा।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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