विक्रम सिह
हल्द्वानी (उत्तराखंड) ! जिलाधिकारी सविन बंसल ने चिकित्सा संस्थानों एवं बायो मेडिकल वेस्ट से जुड़ी नैदानिक संस्थाओं को चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट के मानकों के अनुरूप निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले चिकित्सालयों, पशु चिकित्सालयों, नर्सिंग होम, पैथोलौजी सेन्टर, कैमिस्ट क्लीनिक्स, कैमिस्ट शॉप आदि पर 50000 रूपये का जुर्माना लगाने के साथ ही उच्च न्यायालय, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, बायोमेडिकल वेस्ट नियम-2016 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थानों द्वारा मानकों को पूर्ण न करने पर उनका पंजीकरण भी निरस्त किया जा सकता है।
जिलाधिकारी बंसल ने बायो मेडिकल वेस्ट के उचित निस्तारण के लिए परगना स्तरीय समिति गठित की है। समिति में सम्बन्धित नगर मजिस्ट्रेट/एसडीएम, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अधिकारी स्थानीय निकाय, पशु चिकित्साधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी, औषधि निरीक्षक, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या मानक पूर्ण न करने वाली पंजीकृत संस्थानों का पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। इसके लिए सम्बन्धित स्वयं उत्तरदायी होंगे। उन्होंने कहा कि समय-समय पर समिति के अधिकारी औचक निरीक्षण कर जायज़ा लेंगे तथा समिति की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों को आदेशित किया कि वे अपने क्षेत्र में संचालित अस्पतालों व अन्य संस्थानों के बायो मेडिकल वेस्ट निरीक्षण करें तथा मय फोटो एवं वीडियो रिकोर्डिंग के साथ अपनी रिपोर्ट तत्काल जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।