सहारनपुर। जी हां यह खबर पूरी तरह सत्य है खुले में शौच पर जुर्माने के अतिरिक्त अन्य कई मामलों पर भी सहारनपुर के एक नगर पालिका परिषद ने जुर्माने की राशि का निर्धारण कर दिया है।
सहारनपुर की नगर पालिका सरसावा ने उत्तर प्रदेश पालिका अधिनियम के तहत ठोस अपशिष्ठ प्रबध्ांन के प्रावधानों का प्रयोग करते हुए इस बात की घोषणा कर दी है कि अब यदि कोई व्यक्ति ख्ुले में शौच करता हुआ पाया जायेगा तो उस पर 500 रूप्ये का अर्थदण्ड लगाया जायेगा, इतना ही नहीं विभिन्न आयोजनों पर होने वाली गन्दगी पर नियंत्रण करने की पहल करते हुए कई नियमों को भी सार्वजनिक किया है। अब यदि कोई व्यक्ति किसी परिसर में 50 से अधिक लोगों के लिए कोई आयोजन करता है तो इसके लिए उसे तीन दिन पूर्व ही पालिका को सूचित करना होगा इतना ही नहीं आयोजन से होने वाले अपशिष्ठ का निष्तारण भी उसे उसी परिसर में करना होगा, उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि आयेजन का अपशिष्ठ किसी भी दशा में गली, मोहल्ले, किसी खुले स्थान या किसी भी नाली या तालाबों में नहीं फेंका जायेगा।
पालिका सरसावा ने हाट बाजारों के लिए भी नियम तय करते हुए बताया है कि हाट बाजारो में निकलने वाले अपशिष्ठ को अलग अलग पात्रो में इकटठा किया जायेगा और प्रयास यह किय जायेगा कि गीले कचरे को उसी परिसर में उपचारित कर कम्पास्ट खाद के रूप में परिवर्तित कर उपयोग किया जाये।
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