उत्तर प्रदेश गोंडा लाइफस्टाइल

अब और सरलता से मिलेगा कन्या सुमंगला योजना का लाभ, शासनादेश में किया गया सरलीकरण

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने अधिकाधिक आवेदन करने की किया अपील

गोण्डा ! जिला प्रोेबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने बताया है कि सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ अधिकाधिक पात्रों को दिलाए जाने के उद्देश्य से शासनादेश में सरलीकरण एवं संशोधन किए गए हैं।

उन्होंने बताया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की सुविधा तथा व्यक्तियों को योजना से आच्छादित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते भी मान्य होगें। इसके साथ ही योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी या बालिका के माता-पिता या स्वयं बालिका के बैंक खाते में देेय धनराशि स्थानान्तरित की जाएगी। इसके

अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु श्रेणी-1, 3, 4, 5 व 6 के अन्तर्गत आवेदन की निर्धारित समय की शर्त को शिथिल कर दिया गया है तथा नए वित्तीय वर्ष 2020-2021 में योजना के मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र माता या पिता अथवा माता-पिता के न होने की दशा में अभिभावकों द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने पात्र आवेदक/आवेदिकाओं से अपील की है कि वे योजना के पोर्टल  https:mksy.up.gov.in  पर अधिक से अधिक आवेदन करें।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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