गोण्डा ! शनिवार को उत्तर प्रदेश शासन एवं परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के निर्देशन में एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार की अध्यक्षता में आरटीओ कार्यालय में जनपद के सभी डीलरों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में एआरटीओ संजीव कुमार सिंह ने बताया है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मौजूदा वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के तीसरे रजिस्ट्रेशन चिन्ह सहित अति सुरक्षा पंजीयन प्लेट वाहन निर्माता द्वारा अपने डीलर के माध्यम से लगवाने की अनुमति दी गई है।
उन्होंने यह भी बताया कि जनसामान्य की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार वाहनों के पंजीयन हेतु डीलर प्वाइन्ट रजिस्ट्रेशन योजना मई 2014 से लागू है जिसके क्रम में परिवहन आयुक्त लखनऊ द्वारा प्रत्येक डीलर के शो रूम प्रवेश द्वारा वाहन की कीमत एवं कर व फीस की धनराशि तथा बीमा की धनराशि का बोर्ड कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बैठक में आए हुए सभी डीलरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी डीलर शासन एवं परिवहन आयुक्त के निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए बोर्ड पर सूचनांए अंकित करें तथा अपने-अपने डीलर प्वाइन्ट एवं अनुपालन की सूचनाएं एआरटीओ कार्यालय में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में एआरटीओ सहित जनपद के सभी डीलर मौजूद रहे।