गोण्डा ! पट्टे की जमीन पर बार-बार कब्जा करने वाले अभियुक्त को एसडीएम सदर वीर बहादुर यादव द्वारा 6 माह के लिए जेल भेज दिया गया है तथा दो हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
प्रशासन द्वारा मिली जानकारी के अनुसार राम किशुन पुत्र शिव दयाल व माहेश्वरी पुुत्र राम अभिलाख निवासी ग्र्राम भटपी थाना खरगूपुर द्वारा बार-बार पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा किया जा रहा था। दोनों लोगों के खिलाफ वर्ष 2009 में 198ए(2)यूपी जेडएएलआर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था परन्तु एसडीएम के आदेश के विरूद्ध अभियुक्तों ने जनपद न्यायाधीश न्यायालय पर याचिका दायर की। जनपद न्यायाधीश द्वारा मुकदमे को खारिज कर एसडीएम सदर को कार्यवाही करने के आदेश दिए गए, जिसके क्रम में गुरूवार को एसडीएम सदर द्वारा अभियुक्तों को 06 माह के कारावास का आदेश देते हुए जेल भेज दिया गया।
एसडीएम सदर श्री यादव ने बताया कि जुर्माने की रकम अदा न करने पर अभियुक्तों को 15 दिनों का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आगे भी सरकारी जमीनो पर कब्जा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़े निर्णय दिए जाएगें।