जिलाधिकारी ने संशोधित आम्र्स एक्ट-2019 का कड़ाई से अनुपालन कराने के दिए आदेश
गोण्डा ! जिलाधिकारी डा0 नितिन बंसल ने बताया है कि आयुध(संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा आयुध अधिनियम की धारा-3 में संशोधन कर लाइसेन्सी को अधिकतम तीन अग्नेयास्त्र के स्थान पर दो अग्नेयास्त्र रखने का कानून बनाया गया है जो कानून व विधि मंत्रालय भारत सरकार द्ववारा 14 दिसम्बर 2019 द्वारा परिवर्तित कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने जनपद के शस्त्र लाइसेन्सियों को सूचित किया है कि 14 दिसम्बर 2019 से एक वर्ष की अवधि यानी 13 दिसम्बर 2020 तक तीन अग्नेयास्त्र रखने वाले लाइसेन्सी दो आग्नेयास्त्र को स्वेच्छा से अपने पास रखकर, तीसरे अग्नेयास्त्र को निकटतम थाना प्रभारी अथवा वैध शस्त्र व्यवसायिक लाइेसेन्सी या फिर आरमरी इकाई में अवश्य जमा कर दें अन्यथा की दशा में एक वर्ष की अवधि पूरी होने सेे 90 दिनों के भीतर उनका लाइसेन्स निरस्त कर दिया जाएगा।