जिला विकलांग जन विकास अधिकारी ने बताया 25 अगस्त तक करें आवेदन
गोण्डा ! जिला दिव्यांग जन विकास अधिकारी ने बताया है कि दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिए जाने का प्राविधान है। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन पत्र आगामी 25 अगस्त तक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी गोण्डा के कार्यालय कक्ष सख्या -35में जमा कऱ सकते है।
जिला विकलांग जन विकास अधिकारी ने पात्रता की शर्तो के बारे में विस्तार से बताया है कि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हेतु ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी , स्ट्रोक , सेरेब्रल पालिसी , हीमाफिलीया आदि से ग्रसित हो या व्यक्ति उपयुक्त की भाति शारीरिक स्थिति में हो । उनकी दृष्टि अच्छी हो , मानसिक स्थिति अच्छी हो , कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो , दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाकिल पर बैठकर उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्यचिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, वे ही इसके पात्र होंगें।
उन्होंने बताया कि नियमावली के अनुसार प्रत्येक दिव्यांगजन मोटराइज्ड ट्राईसाकिल के मूल्य का अधिकतम रू ० 25000 / – प्रति दिव्यांगजन को देय होगा , यदि मोटराइज्ड ट्राईसाकिल का मूल्य रू 0 25000 / – से अधिक है तो अतिरिक्त धनराशि का प्रबन्ध दिव्यांगजन को स्वंय करना होगा जिसकी भरपाई मा० सांसद निधि , मा0 विधायक निधि या सी0आर0सी0 के माध्यम से की जा सकती है।
ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या उससे अधिक हो तथा दिव्यांगजन जनपद का स्थाई निवासी हो, ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्रोतो से वार्षिक आय रुपए 180000 / – से अधिक न हो (तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र)। ऐसे दिव्यांगजन जो हाई स्कूल या उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत है को वरीयता प्रदान की जाएगी, जिसके सम्बन्ध में संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। योजना में ” प्रथम आवत प्रथम पावत” के आधार पर लाभान्वित किया जाएगा ।
पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाएगी ।