लखनउ। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पिछले लगभग साढे तीन वर्षो से जेल की हवा खा रहे अखिलेश यादव सरकार के मंत्री गायत्री प्रजापति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनउ बेन्च ने कोरोना संक्रमण के हवाले से आज जमानत दे दीे।
आपको बताते चलें कि विगत 15 मार्च 2017 से जेल में निरूद्व गायत्री प्रजापति पर सामूहिक दुश्कर्म का मामला लखनउ के गौतमपल्ली थाने में दर्ज है उन पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है।
गयात्री प्रजापति ने लखनउ हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किया था जिस पर न्यायालय ने सुनवाई करने के बाद उन्हें दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश्य ने दो दो लाख के दो जमानती और पाचं ला,ख के निजी मुचलते पर दी हैं।
अदालत ने उन्हें इस बात की चेतावनी भी दी है कि वे किसी भी तरह से पीडित परिवार पर न तो दबाव डालेगें और न ही किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। अखिलेश यादव के समाजवादी सरकार में मंत्री रहे ग्रायत्री प्रजापति को दो माह की अवधि समाप्त होने पर कोर्ट या फिर जेल अधीक्षक के सामने समर्पण करना होगा।