उत्तर प्रदेश लाइफस्टाइल व्यवसाय

पन्द्रह अक्टूबर से संचालित होगें सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स, जानिये क्या है गाइडलाइन

Written by Vaarta Desk

लखनउ। योगी सरकार ने आखिर बहुप्रतिक्षित निर्णय लेते हुए आगामी पन्द्रह अक्टूबर से प्रदेश में सिनेमा, थियेटर और मल्टीप्लेक्स खोले जाने की अनुमति दे दी है। लेकिन इनके संचालन के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है जिनके अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। हालाकिं कन्टेनमेन्ट जोन मे ंआने वाले इस प्रतिष्ठानो ंपर पूर्व की तरह ही प्रतिबंध लगा रहेगा।

गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया गया है कि सामान्य क्षेत्र व प्रतीक्षा क्षेत्र के बाहर कम से कम छह फीट की शारिरिक दूरी के मानक कापालन किया जायेगा, प्रबंधन द्वारा स्पर्श रहित सैनिटाइजर की व्यवस्था की जायेगी।

फेस कवर व मास्क का उपयोग, समय समय पर साबून से हाथ धोने सैनिटाइजर का उपयोग और छीकते खासते समय टिशु रूमाल या कोहनी का प्रयोग अनिवार्य रूप् से किया जायेगा।

सार्वननिक स्थान पर थूकना दण्डनीय अपराध होगा।

इन स्थानों का प्रयोग करने वाले सभी व्यक्ति स्वयं अपने स्वास्थ्य की निगरानी करेगें तथा शंका होने पर भी हेल्पलाइन पर सूचना देगें।

इसके अतिरिक्त अन्य कई दिशा निर्देष भी है जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

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