सभी पंडालों के घोषित किया कन्टेन्मेन्ट जोन
कोलकाता (पंश्चिम बंगाल)। सोमवार को कोलकाता हाईकोर्ट के एक फेसले ने श्रद्वालुओं की आशाओं को घोर निराशा में बदल दिया, कोर्ट ने अपने आदेश में प्रदेश के सभी दुर्गा पंडालों को कन्टेनमेन्ट घोषित करते हुए आयोजकों के अतिरिक्त अन्य आम श्रद्वालूओं को पंडालों में प्रवेश वर्जित कर दिया है।
कोराना संक्रमण को देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट में दाखिल की गयी एक याचिका पर निर्णल लेते हुए न्यायाधीश संदीप बन्धोपाध्याय ने फेसला सुनाते हुए कहा कि कोलकाता में इस त्योहार के समय लाखों की संख्या में श्रद्वालुओं की भीड उमडती है उसको देखते हुए कोरोना प्रोटोकाल का पालन करना और कराना दोनों बेहद मुश्किल होगा इसलिए मां दूर्गा पंडालों में आम लोगो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अतिरिक्त कोई अन्य चारा नही दिखााई दे रहा। उन्होनें अपने आदेश में कहा कि पंडाल से पहले बैरीकेटिंग करने के साथ नो इन्ट्ी का बोर्ड भी लगाना होगा।
बैरीकेटिंग की दूरी का विवरण देते हुए आदेश में कहा गया है कि यदि पंडाल बडे है तो बैरीकेटिंग की दूरी 10 मीटर होगी तथा यदि छोटे पंडाल है तो इसकी दूरी पांच मीटर रखी जायेगी। वही कोलकाता के मां दुर्गा पंडालों के आयोजकों ने कोर्ट के फेसले का स्वागत करते हुए कहा है कि कोरोना काल को देखते हुए कोर्ट का फेसला स्वागत योग्य है, हम सभी कोर्ट के सभी निदेशों को अक्षरशः पालन करेगें और कोरोना को मात देने का प्रयास जारी रहेगा।