जम्मू कश्मीर लाइफस्टाइल

अब कोई भी खरीद सकता है जम्मू कश्मीर मे ंजमीन, केन्द्र ने लिया बडा फेसला

Written by Vaarta Desk

जम्मू कश्मीर। मंगलवार को केन्द्र सरकार ने बडा फेसला लेते हु ए इस बात की घोषणा कर दी है कि अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर और लद्वाख में अपने उपयोग हेतु जमीन खरीद सकता है। हालाकिं यह अनुमति कृषि की जमीनो ंपर लागू नही होगा।

केन्द्र ने मंगलवार को एक अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की धोषणा कर दी है कि अब देश के किसी भी हिस्से को कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर सहित लद्वाख में अपने उपयोग के लिए जमीन खरीद सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुर्नगठन तीसरा आदेश 2020 कहा जायेगा तथा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

वही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि ये हमारी इच्छा है कि देश के अन्य हिस्सों के उघोग अब प्रदेश में भी स्थापित होें जिसके लिए औघौगिक भूमि मे ंनिवेश की आवश्यकता है उन्होनंेे यह भी बताया कि यह आदेश जम्मू कश्मीर की खेती योग्य जमीनों पर लागू नही होगा। केन्द्र के इस आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर और लद्वाख में अपने रहने, व्यवसाय या फिर उघोग के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी तरह के प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नही होगी।

ज्ञात हो कि इस आदेश के लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर में राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के जमीन को खरीद नही सकता था।

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