नयी दिल्ली। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय पर फिर गिरफतारी की तलवार लटकने लगी है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ‘‘सेबी’’ ने सहारा समूह के दो कम्पनियों से 62602 करोड के भुगतान दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, भुगतान न करने पर उन्हें हिरासत में लेने की भी गुहार लगायी गयी है।
सेबी ने यह याचिका न्यायालय के उस आदेश के उल्लंघन पर डाली है जिसमें सहारा की सहारा इडिया रियल इस्सेट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निवेशकों से ली गयी राशि के व्याज सहित जमा करने का आदेश दिया गया था।
सेबी ने अपनी याचिका में कहा है कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय तथा उनकी कम्पतियों को बार बार राहत देते रहने के बाद भी उनकी ओर से न्यायालय के आदेशों की घोर अवहेलना की गयी है। उनके इस रवैये से जहां न्यायालय का अपमान हो रहा है वही उनकी देनदारियां भी दिन प्रतिदिन बढती जा रही हैं। सेबी ने यह भी कहा है कि न्यायालय के अवमानना पर उन्हें हिरासत में लिया जाना चाहिए।