गोण्डा ! जिला पूर्ति अधिकारी वी0के0 महान ने बताया है कि खाद्यान्न वितरण के द्वितीय चक्र में अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 कि0ग्रा0 गेहूॅ तथा 01 कि0ग्रा0 चना प्रति कार्ड निःशुल्क वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं परन्तु कतिपय जनपदों में खाद्यान्न की उठान न हो पाने तथा कतिपय उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न विलम्ब से प्राप्त होने के कारण माह नवम्बर 2020 के सापेक्ष पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न की वितरण तिथि पुनः बढाकर आगामी 12 दिसम्बर कर दी गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे माह नवम्बर 2020 के सापेक्ष पी0एम0जी0के0ए0वाई0 योजनान्तर्गत वितरित कराये जाने वाले खाद्यान्न का शत-प्रतिशत वितरण 12 दिसम्बर तक करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक उचित दर विक्रेता द्वारा अपने दुकान पर सेनिटाईजर, साबुन, पानी रखा जाय और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाय। उचित दर दुकान पर भीड़ इकट्ठी न हो और सोशल डिस्टेन्सिंग को बनाये रखने के लिए 02 उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम 01 मीटर की दूरी रखी जाय। यदि किसी उपभोक्ता अथवा जनसामान्य को विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो, तो जिला पूर्ति कार्यालय के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर- 05262-230252 पर जानकारी, शिकायत दर्ज करा सकते है,
यदि किसी उचित दर विक्रेता द्वारा खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में घटतौली, अनियमितता किये जाने की शिकायत प्रकाश में आती है, तो उसके विरूद्ध कठोर दण्डात्मक व एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।