कोराना काल में दिशा निर्देशों का पालन न कर फैलायी थी महामारी
लखनउ। कोरोना काल में विदेशों से आकर भारत में सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में न्यायलय ने सभी जमातियो ंपर जुर्मान ठोकते हुए उन्हें जेल मे बिताये अवधि की सजा भी सुना दी है।
मिल रही जानकारी के अनुसार ये सभी जमाती विदेशी हैें इनके विरूद्व प्रदेश के लखनउ, सीतापुर ओर बहराइच मे ंमामला दर्ज किया गया था। इन पर आरोप था ििक इन्होनें कोविड महामारी के दौरान सरकार के दिशा निर्देशों का घोर उल्लंघन कर कइ्र्र मस्जिदों में घूम घूम कर जमात में शामिल हुए ओर कोरोना को बढाने का काम किया था। इन सभी आरापियों के विरूद्व भारतीय दंड संहिता, महामारी अधिनियम, विदेशी अधिनियम एंव आपदा प्रबध्ंान अधिनियम की विभिन्न धाराओ ंमें मुकदमा दर्ज किया गया था
मिल रहे विवरण के अनुसार बहराइच में जिन जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था उनमें जूलू सांनी, कसवंडी, मो डरसोपनविस, जलालुद्वीन उबैदुल्लाह, वाह नसरूल तमंिग, अब्दूल लतीफ, सुहैर्रमन, सतीसनो गसवंडी, चिलोह, अब्दुल हलीम, हारू, शमसुद्वीन, सानूसी, चेंिसहं, मो लाधी हैं। इसी तरह भदोही के थाने में 11 जमाती तथा सीतापुर में 10 जमाती और लखनउ मे ं23 जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया था।
गुरूवार को लखनउ की सीजेएम सुशील कुमारी की अदालत में इन सभी ने अपने अपने उपर लगे आरोपो को स्वीकार कर लिया। इन सभी पर अदालत ने 1500-1500 रूप्ये का जूर्माना लगाते हुए जेल मे विताये गये अभी तक के अविध की सजा भी सुनायी।