नयी दिल्ली। यात्रियों की बेहूदगी के ताजा मामले और देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रभावी होने के चलते डीजीसीए ने सभी विमानन कम्पनियो ंके लिए नये दिशानिर्देष जारी करते हुए इस बात को कडाई से लागू करने को कहा है कि यदि कोई भी यात्री कोरोना गाइडलाइन का पालन नही करता है तो उसे विमान से ही उतार दिया जाये। इतना ही नही ऐसे यात्रियो ंपर प्रतिबंध भी लगाने को कहा गया है।
डीजीसीए ने ताजा जारी गाइडलाइन मे कहा है कि यदि कोई यात्री मास्क नही पहनता है और कहने के बाद भी मास्क पहनने से इन्कार करता है या फिर शारिरिक दूरी अपनाने से भी इन्कार करता है तो उसे विमान से उतारने के साथ उसे तीन माह से लेकर दो वर्ष तक या फिर इससे भी अधिक समय तक के लिए नो फलाई लिस्ट में शामिल कर दिया जाये। अर्थात उसे इतने समय के लिए विमान यात्रा करने से रोक दिया जाये।
डीजीसीए ने क्रम वार बताया है कि यदि कोई यात्री उडान के शुरू होने से पहले कहे कि वह कोरोना के नियमो ंका पालन नही करेगा तो उसे विमान से ही उतार दिया जाये
यात्री बार बार दी जाने वाली चेतावनी के बाद भी कोरोना के नियमो का पालन नही करे तो उसे अनियत्रित यात्री माना जाये और वह जिस भी एअरलाइन कम्पनी का यात्री हो वह कम्पनी उस पर कानूनी कार्यवाही भी करे।
डीजीसीए ने यह कदम इसलिए उठाये है कि अभी हाल मे ंही एक मामले पर दिये गये दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देष के बाद उठाये है जिसमें एअर इन्डिया के एक फलाइट में यात्री ने असभ्य पूर्ण आचरण किये थे साथ ही देश मे ंकोरोना के दूसरी लहर के बढते प्रभाव का भी सज्ञान लिया गया था।