उत्तर प्रदेश लाइफस्टाइल

लाउस्पीकर विवाद: प्रयाग राज के साथ चार जिलों में रात्रि दस से सुबह छह बजे तक लाउस्पीकर पर लगी रोक

Written by Vaarta Desk

प्रयागराज। अजान की तेज आवाज से नींद मे खलल पडने का मामला गरमा गया हेै। प्रयागराज विश्वविद्यालय की कुलपति द्वारा की गयी शिकायत पर आईजी रेंज ने बडा निर्णय लेते हुए रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगा दी है।

ज्ञात हो कि पिछने दिनों कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियो को इस बावत पत्र लिखकर कार्यवाही किये जाने की मांग की थी कि उकने आवास के पास के मस्जिद से सुबह सुबह तेज आवाज के लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है जिससे उनके नींद में खलल पडती है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने के साथ उनके काम काज पर भी बुरा असर पडता है।

स्थानीय पुलिस ने उनकी शिकायत पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मस्जिद में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को धीमा करा दिया था परन्तु शुक्रवार को प्रशासन ने कार्यवाही करते हुए इस बात के आदेश जारी कर दिये है कि रात्रि दस बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी धर्मस्थल पर लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जायेगा।

आईजी रेंज के पी सिहं ने सभी जिलाधिकारियों तथा पुलिस कप्तानो केा आदेश जारी करते हुए इसका पालन तत्काल प्रभाव से कराने को कहा है। खास बात तो यह है कि आई जी ने यह आदेश प्रयागराज के साथ साथ प्रतापगढ, कौशाम्बी तथा फतेहपुर के जिला प्रशासन को भी दिया है।

आईजी रेंज के पी सिंह ने जारी अपने आदेश मे कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश है रात दस बजे से सुबह के छह बजे तक किसी भी तरह के घ्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग न किया जाये। ऐसे मे ंइस आदेश का सख्ती से पालन कराना सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त अवधि मे ंन सिंर्फ सार्वजनिक स्थ्ल बल्कि धार्मिक स्थलों में भी लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक लगाई जाये। विशेष परिस्थतियों मे ंअनुमति लेने पर ही छुट दी जाये।

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