गोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 19 अप्रैल को होने वाले मतदान कार्य के दृष्टिगत लोक शांति बनाए रखने हेतु मतदान की समाप्ति से 48 घन्टे पूर्व 17 अप्रैल की शाम 06 बजे से मतदान की तारीख 19 अप्रैल की शाम 06 बजे तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 किलोमीटर क्षेत्र में मादक वस्तुओं की बिक्री के लिए आबकारी दुकानें जैसे देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर शाॅप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें पुर्णतः बन्द रखे जाने के आदेश दिए है।
जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि मतगणना के दिन भी जनपद में मादक वस्तुओं की समस्त दुकानें बन्द रहेंगी।