लखनउ। अभी तक विभिन्न आपदाओं में निर्वाचन कर्मियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में सरकार ने कोरोना से होने वाली मौत को भी जोड दिया है। सरकार के इस पहल से निर्वाचन कर्मियों के निर्वाचन कार्य के दौरान होने वाली इस महामारी से मौत पर भी अब 30 लाख रूप्ये की आर्थिक सहायता दी जायेगी।
उत्तरप्रदेश के पचांयती राज विभाग ने मंगलवार केा आदेश जारी करते हुए कहा कि अभी तक निर्वाचन कार्य मे ंलगे कर्मियों के आतंकवादी हिंसा, असामाजिक तत्वों द्वारा हत्या, रोड मांइंस, बम ब्लास्ट या अन्य किसी भी तरह से मौत होने पर उन्हें 30 लाख रूप्ये की सहायता देने का प्रावधान था लेकिन इस महामारी के दौर में कोरोना से होने वाली मौत को भी शासन द्वारा इसमें जोड दिया गया है।
अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी को इस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट, स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में सीएओ या फिर सीएमएस द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र के आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी सहायता राशि के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगें।