नई दिल्ली। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने समय की प्रसिद्व सिने तारिका जूही चावला पर 20 लाख का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने उन पर यह जुर्माना इसलिए लगाया क्योकि उन्होनंें 5जी नेटवर्क के विरूद्व एक याचिका दायर की थी। कोर्ट ने याचिका तो खारिज की ही साथ ही याचिका को मीडिया पब्लिसिटी बताते हुए उन्हें एक प्रकार से नसीहत भी दी।
ज्ञात हो कि पिछले दिनों जूही चावला ने 5जी नेटवर्क को लेकर यह कहते हुए दिल्ली हाईकोर्ट मे एक याचिका दायर की थी कि 5जी नेटवर्क के चलते वातावरण के साथ ही मनुष्यांें, पशु पक्षियों को नुकसान पहुचने का खतरा है जिस पर शुक्रवार केा हाईकोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि याचिका कर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत प्रयोग किया है इसलिए उन पर जुर्माना लगाया जाता है। ज्ञात हो कि जूही चावला ने याचिका पर हो रही सुनवाई का लिंक सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि याचिका में कोई भी तथ्य नही दिया गया है मात्र संशय जाहिर की गयी है।
कोर्ट ने जूही चावला के उस प्रक्रिया पर भी सवाल उठााये कि याचिका कर्ता ने मामले पर सरकार के सम्पर्क किये बिना ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। उन्हे ंपहले इस विषय पर सरकार से सम्पर्क करना चाहिए यदि वहा से उन्हें संतोषजनक जवाब नही मिलता फिर उन्हें कोर्ट की शरण मे ंआना चाहिए।