गोण्डा ! उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेश आलोक में वैश्विक महामारी कोविड-19 से पीड़ित ऐसे बच्चे, जिन्होंने इस महामारी में अपने माता-पिता एवं अभिभावक खो दिये हैं और उनकी देख-रेख एवं पालन-पोषण करने वाला कोई नही है,
उन बच्चों के पालन-पोषण एवं शिक्षा-दीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आज दिनाँकः10.06.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा कोविड-19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुए इच्छुक पराविधिक स्वयं सेवकों को शासन के मंशानुरूप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाएं) योजना-2015 के विषय में विधिवत जानकारी प्रदान की गयी तथा पराविधिक स्वयं सेवकों को इस बावत निर्देशित किया गया कि कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए लाभार्थियों कोे स्वास्थ्य सुरक्षा की सावधानी के अन्तर्गत उनको योजना की समुचित जानकारी प्रदान करें।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के लिपिक मुकेश कुमार वर्मा, पराविधिक स्वयं सेवकगण प्रभुनाथ, संजय कुमार दूबे, राम देवी, अंजू सिंह, कंचन सिंह, सुमनलता श्रीवास्तव, नान्हू प्रसाद यादव आदि उपस्थित रहे।