जानिये किन शहरो मे लागू हुयी यह व्यवस्था
लखनउ। शासन ने प्रदेश की राजधानी मे लागू व्यवस्था को प्रदेश के कुछ ओर शहरों मे लागू करने का फेसला किया है जिसमें बिना लाइसेंस के गुटखा या तम्बाकू बेचने पर प्रतिबध्ंा लगा दिया गया है। यदि बिना लाइसेंस के इन उत्पादो ंकी बिक्री करते हुए कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ साथ उत्पाद भी जब्त कर लिया जायेगा।
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राज्य के अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा0 रजनीश दूबे द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था फिलहाल प्रदेश के 16 शहरो ंमे लागू की जा रही है जिसमें गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ, अयोध्या, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, वृन्दावन मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, झासंी, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बरेली तथा शहजहांपुर शामिल हैं। हालाकि अभी शासनादेश जारी होने के बाद सम्बतधित जिलो के नगर निगमों को इस पर उपविधि बनानी होगी जिसके बाद ही इसका कार्यान्वयन किया जा सकेगा।
इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद इन उत्पादो को न तो नाबालिगों केा बेचा जा सकेगा और न ही नाबालिक इन उत्पादो को बेच सकेगे। शासनादेश मे बताया गया है कि यदि इस लाइसेंस के बिना कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेसर्स, किराना स्टोर के साथ साथ गुमटी पर भी इन उत्पादों की बिक्री नही हो पायेगी। यदि इनमे से कोई भी बिना लाइसेंस के इन उत्पादो का बिक्री करते हुए पाया जायेगा तो उस पर 2000 रूप्ये का जंुर्माना लगाने के साथ साथ वहा मौजूद सारा उत्पाद जब्त कर लिया जायेगा।