जिला न्यायालय द्वारा अस्वीकृत जमानत को उच्चन्यायालय ने किया स्वीकार
गोंडा। मामला थाना क्षेत्र कर्नलगंज जनपद गोंडा के ग्राम पूरे दत्ता नगर डयनिया गंज का है जहाँ की एक एक महिला ने विगत माह फांसी से लटक कर आत्महत्या कर ली लेकिन गांव व मायके वालो ने मिलकर मृतका के पति सास तथा ससुर पर मार कर लटकाने देने के आरोप मे दहेज हत्या का मुकदमा करा दिया था जिसमे पति समेत सास व ससुर को पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया था !
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता पंकज दीक्षित ने बताया की जिला न्यायालय ने तथ्यो परिस्थियों एवं साक्ष्यों का गंभीरता से संज्ञान नही लिया था और निर्दोषों की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी जिसके विरुध्द उच्च न्यायालय मे जमानत याचिका प्रस्तुत की गयी थी जिसमे न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने मामले के तथ्यों परिस्थियों एवं साक्ष्यों को गंभीरता से लेते हुए दिनांक 9-7-2021 को प्रागदत्त उर्फ पराग दत्त की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है और जमानत पर रिहा किए जाने समन्धित आदेश पारित किया है !
गलत आरोप में आरोपित किये गए व्यक्ति को जमानत देने के लिये अधिवक्ता पंकज दीक्षित ने न्यायमूर्ति साहब को धन्यवाद ज्ञापित किया है वंही निर्दोष के परिवार वालों ने न्यायालय पर भरोसा जताया है और कहा है कि निर्दोष को जिसे मायके वालों,गांव वालों, पुलिस वालों एवं जिला अदालत से अन्याय मिली थी उसे उच्च न्यायालय से न्याय मिली है।