लखनउ। दो वर्ष की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले अपराधी को कोर्ट ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है साथ ही उस पर चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। इतना ही नही उसे पीडिता को 30 हजार रूप्ये प्रतिकार के रूप् मे ंदेने का भी आदेश दिया गया है।
ज्ञात हो कि विगत 26 जनवरी 2019 को अपराधी प्रदीप प्रजापति ने एक मजदूर की दो वर्ष की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया था।
राजधानी के आलमबाग थाने मे दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अम्बेदकरनगर के निवासी एक मजदूर परिवार आनन्द नगर चैहारे के पास निर्माण निगम की निर्माणाधीन भवन मे मजदूरी का काम करता था। वह परिवार उसी भवन मे ंरहता भी था। विगत 26 जनवरी 2019 कोे अपराधी प्रदीप प्रजापति ने मजदूरी परिवार की दो वर्ष की बच्ची को अकेला देखकर उसको अपनी हवस का शिकार बना लिया था। और शोर मचने पर वहां से भाग गया था।
सरकारी वकील शशि पाठक ने बताया कि मासूम बालिका के साथ दुराचार करने वाले प्रदीप प्रजापति को मामले में दोषी मानते हुए पांक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ चालीस हजार का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही उसे इस बात के भी आदेश दिये गये है िकवह पीडित बालिका को तीस हजार रूप्ये प्रतिकर के रूप मे भी अदा करेगा।