गोण्डा ! नगर मजिस्ट्रेट वन्दना त्रिवेदी द्वारा नगर क्षेत्र में बिना पार्किंग व्यवस्था एवं बेसमेन्ट में पार्किंग के बजाय दुकानें संचालित कराने वाले वी-मार्ट व सिटी कार्ट सहित नौ प्रतिष्ठानों के संचालकों को नोटिस जारी की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट के इस आदेश के भी पूर्व में दिए उस आदेश की तरह हवाहवाई साबित होने की ही आशंका है जिसमे जिलाधिकारी द्वारा महिला अस्पताल से लेकर गुरुनानक चौराहे तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित करते का आदेश दिया गया था ! जिसमे आदेश के लगभग छह माह बीत जाने के बाद भी न तो सिटी मजिस्ट्रेट और न ही पुलिस अधीक्षक की और से ही कोई कदम उठाया गया है !
फ़िलहाल इस तजा आदेश क बावत जानकारी देते हुए नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगर में जाम की समस्या से परेशानी के कारणों के बारे में अधिशासी अधिकरी नगर पालिका परिषद गोण्डा तथा अवर अभियन्ता विनियमित क्षेत्र से जांच कराई गई तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि कई बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा बेसमेन्ट में पार्किंग के स्थान पर दुकानें संचालित कराई जा रही हैं। जिससे प्रतिष्ठानों पर आने वाले लोग अपने वाहन सड़कों पर खड़े करते हैं जिसके कारण शहर के प्रमुख स्थलों पर प्रायः जाम की स्थिति बनी रहती हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर उनके संचालकों को नोटिस दी गई है कि वे अगले 15 दिनों के अन्दर बेसमेट से दुकानें हटाकर पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें अन्यथा उनके संस्थान को बन्द करा दिया जाएगा।