नीतिश सरकार का बडा एलान
पटना (बिहार)। राज्य मे अब यदि आपके घर के अन्दर कोई मन्दिर बना है और उसमे परिवार के अतिरिक्त बाहरी लोग भी पूजापाठ करने आते है तो उसके लिए टैक्स देना होगा तथा मन्दिर का रजिस्ट्ेशन भी कराना होगा। राज्य के धार्मिक न्यास बोर्ड ने यह घोषणा करते हुए सभी जिलाधिकारियो से पंजीकृत मन्दिरों की सूची मगाई हैै। बोर्ड अपनी इस घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए आगामी एक दिसम्बर से अभियान चलाने जा रही है।
मिल रही जानकारी के अनुसार बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के इस फरमान पर पहल करते हुए भोजपुर जिले ने अपने यहां पंजीकृत मन्दिरो की लिस्ट जारी भी कर दी है। धार्मिक न्यास बोर्ड की माने तो पूरे बिहार में पंजीकृत मन्दिरों की संख्या लगभग 4600 है जो मौजूदा समय मे कर का भुगतान भी करते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश मे भारी संख्या मे छोटे बडे मन्दिर है जो न तो कर का भुगतान ही करते है और न ही इनका पंजीयन ही हैं।
बोर्ड के अध्यक्ष ए के जैन के अनुसार बोर्ड की ओर से कुल 4600 मन्दिरों का निबंधन किया गया है कई मन्दिर ऐसे है जिनका निंबधन नही है जिनमे से कुूछ तो बडे मन्दिर है। इस तरह के सभी मन्दिरो को पंजीयन के अतिरिक्त बोर्ड को चार प्रतिशत का कर भी चुकाना होगा जिसके लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। उन्होनें कहा कि अब वे सभी मन्दिर इस नियम के तहत आ जायेगें जो किसी के घर मे है लेकिन वहा पर बाहरी लोग भी आकर पूजा पाठ करते है।