जिला निर्वाचन अधिकारी ने अर्हता व नियमों के बारे में दी जानकारी
गोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कण्डेय शाही ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जनपद गोण्डा में अवस्थित विधानसभा क्षेत्रों क्रमशः 295-मेहनौन, 296-सदर, 297-कटरा बाजार, 298-कर्नलगंज, 299-तरबगंज, 300-मनकापुर(अ0जा0) एवं 301-गौरा हेतु विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया निर्वाचन आयोग जारी कार्यक्रम के अनुसार 01 फरवरी 2022 दिन मंगलवार को निर्वाचन की अधिसूचना, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम तिथि 08 फरवरी 2022 दिन मंगलवार, नाम निर्देशनों की जांच हेतु 09 फरवरी 2022 दिन बुधवार, नाम वापसी की अन्तिम तिथि 11 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार, मतदान की तिथि 27 फरवरी 2022 दिन रविवार, मतगणना की तिथि 10 मार्च 2022 दिन बृहस्पतिवार तथा 12 मार्च 2022 दिन शनिवार के पूर्व निर्वाचन कार्य पूर्ण करा लेने की तिथियां निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने विभिन्न निर्देशों अर्हताओं के बारे में बताते हुए स्पष्ट किया कि उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार 01 फरवरी 2022 को सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन आफिसर द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना निर्देशानुसार जारी की जायेगी। नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थी की आयु कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए नामांकन शुल्क रूपये 10,000-00 (रूपये दस हजार) मात्र तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रूपये 5,000-00 (रुपये पांच हजार) मात्र की धनराशि जमानत के रूप में जमा करनी होगी। यह धनराशि ट्रेजरी चालान के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करके अथवा समयाभाव के कारण नामांकन पत्र के साथ नकद जमा की जा सकती है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-38(2) के अनुसार विधानसभा निर्वाचन हेतु चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निम्न श्रेणी में रखा गया है जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी, रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दलों के अभ्यर्थी(मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनैतिक दलो से भिन्न) तथा अन्य अभ्यर्थी होंगे।
उपरोक्त क्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम वर्णमालानुक्रम में रखें जाएंगे। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल का अभ्यर्थी है, तो एक प्रस्थापक रहेगा और यदि अमान्यता प्राप्त रजिस्ट्रीकृत दल का अभ्यर्थी है या निर्दलीय अभ्यर्थी है तो 10 प्रस्थापक रहेंगे। प्रस्थापक सम्बन्धित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के होने चाहिए।
उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 के संदर्भ में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत उपबन्ध 08 जनवरी 2022 से जनपद गोण्डा में लागू हो गए हैं।