अपराध उत्तर प्रदेश गोंडा

गुंडा एक्ट में जिले से बाहर किये गए 158 अपराधी, चुनावों के मद्देनजर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही

गोण्डा ! विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखने व निर्भीक, निष्पक्ष व स्वतंत्र मतदान सम्पन्न कराने को लेकर जिला मजिस्ट्रेट मार्कण्डेय शाही ने अपराधियों के विरूद्ध बड़ी कानूनी कार्यवाही करते हुए 158 लोगों को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्री शाही ने सभी थानाध्यक्षों को आदेशित किया है कि जिला बदर किए गए व्यक्तियों के बारे में भलीभांति भौतिक सत्यापन करा लिया जाए और सम्बन्धित मुहल्ले या गावों में डुग्गी मुनादी की कार्यवाही कराकर यह सुनिश्चित कर लें कि जिला बदर किया गया कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि में जनपद की सीमा में निवास या संचरण न करें।

उन्होंने बताया कि उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत थाना धानेपुर के 13, खरगूपुर के 04, खोड़ारे के 06, इटियाथोक के 15, कोतवाली करनैलगंज के 14, कौड़िया के 05, कोतवाली देहात के 10, कोतवाली नगर के 07, कटरा बाजार के 18, मोतीगंज के 07, मनकापुर के 09 परसपुर के 11, उमरीबेगमगंज के 03, छपिया के 09, वजीरगंज के 06, तरबगंज के 14 तथा थाना नवाबगंज के 07 व्यक्तियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

उन्होंने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के अन्य व्यक्तियों की भी रिपोर्ट थानों से मंगवाई जा रही है, ऐसे सभी व्यक्तियों जो चुनाव में भय का माहौल या विघ्न डाल सकते हों, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि चुनाव को किसी भी प्रभावित करने वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन हर स्तर पर किया जा रहा हैै तथा ऐसे उपद्रवियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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