’वंचित को अन्न’’ कार्यक्रम के तहत छूटे हुए पात्रों को मिलेगा खाद्यान्न, विशेष अभियान शुरू
डीएम ने नामित किए 310 पर्यवेक्षणीय अधिकारी, खाद्यान्न वितरण की होगी चेकिंग
गोंडा ! समाज के कमजोर वर्गांे के गरीब लाभार्थी जो पात्रता सूची में शामिल नहीं हो पाये हैं, विशेष रूप से वनटांगिया, थारू, बरवार एवं मुसहर जाति के सभी परिवारों के नाम 06 जनवरी से 11 जनवरी 2019 तक पात्रता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए डीएम कैप्टेन प्रभान्शु श्रीवास्व्तव ने बताया कि खाद्य एवं रसद विभाग की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ’’वंचित को अन्न’’ कार्यक्रम के तहत विशेष अभियान 29 दिसम्बर 2018 से 20 जनवरी 2019 तक चलाया जा रहा है जिसके तहत हर छूटे हुए गरीब का नाम सम्मिलित किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि 05 जनवरी से 20 जनवरी के बीच उचित दर विक्रेताओं की दुकान से अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित कराया जायेगा। इसमें रैण्डम आधार पर उपजिलाधिकारियांे, तहसीलदार तथा खण्ड विकास अधिकारियो को पर्यवेक्षणीय अधिकारी नामित किया गया जिन्हें औचक निरीक्षण कर जांच रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है। जनपद गोण्डा में माह की 05 तारीख से 20 तारीख के मध्य राशन वितरण हेतु जिलाधिकारी द्वारा नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत कुल 75 उचित दर की दुकानों तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत कुल 1315 उचित दर की दुकानों पर राशन के वितरण हेतु कुल 310 पर्यवेक्षणीय अधिकारी तथा उनके पर्यवेक्षण हेतु 105 सेक्टर मजिस्टेªट की भी ड्यूटी लगायी गयी है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी एवं नामित सेक्टर मजिस्टेªट के कार्यो की देखरेख के लिए सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के नियमों के अन्तर्गत निर्धारित एक्सक्लूजन ंक्राइटेरिया के सम्बन्ध में जनपदवासियों से यह अपील की गई है कि जो परिवार पात्रता की श्रेणी में नही आते हैं, वे अपने राशन कार्ड को अपनी स्वेच्छा से समर्पित कर दें, अन्यथा जांच में अपात्र पाये जाने पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।