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मान्यता रद्द होने के साथ विद्यालय पर दर्ज होगी प्राथमिकी, निर्वाचन कार्य हेतु वाहन न उपलब्ध कराने का है प्रकरण

विधानसभा निर्वाचन हेतु वाहन न उपलब्ध कराने वाले 28 वाहन स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराकर पंजीकरण निरस्त करने के आदेश

गोण्डा ! जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डाॅ0 उज्ज्वल कुमार ने विधानसभा निर्वाचन हेतु अधिगृहीत वाहनों की नोटिस प्राप्त न करने एवं वाहन उपलब्ध न कराने वाले 28 वाहन स्वामियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने तथा उनके वाहन का पंजीकरण निरस्त करने के आदेश एआरटीओ को दिए हैं।

प्रभारी अधिकारी यातायात विधानसभा निर्वाचन/सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन हेतु अधिगृहीत वाहनोें के वाहन स्वामियों नोटिस तामील कराने की कार्यवाही की गई जिसमें 28 वाहन स्वामियों न तो नोटिस ली और न ही अपने वाहन उपलब्ध कराए। ऐसे 28 वाहन स्वामियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के साथ उनके वाहन का पंजीकरण निरस्त कर वाहन को सीज करने के आदेश जिलाधिकारी द्वारा एआरटीओ को दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने बताया कि अधिगृहीत वाहनों को समय से विधानसभा निर्वाचन कार्य हेतु उपलब्ध न कराने वाले वाहन स्वामियों के चिालाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही वाहन का पंजीकरण निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपना वाहन पुलिस लाइन में तत्काल उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को आदेश दिए हैं कि जिन विद्यालयों द्वारा वाहन न उपलब्ध कराए जाएं उनके विद्यालय की मान्यता रद्द करने के साथ ही एफआईआर दर्ज कराकर वाहन को सीज कराने की कार्यवाही करें।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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