अपराध उत्तर प्रदेश गोंडा शिक्षा

सहायक अध्यापक निलंबित, जाँच में सिद्ध हुआ था दोषी, आयुक्त के निर्देश पर हुई कार्रवाई

कर्मचारी आचरण नियमावली का पालन न करने पर हुई कार्रवाई

श्रावस्ती/ गोण्डा। मंगलवार को आयुक्त देवीपाटन ने श्रावस्ती के ब्लाक गिलौला के प्राथमिक विद्यालय भदौरा के सहायक अध्यापक प्रशांत मिश्रा के खिलाफ मिली शिकायत पर कड़ा रूख अपनाते हुये जिलाधिकारी श्रावस्ती और सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को जांच कर दोषी पाये जाने पर निलंबन की कार्रवाई करने के निर्देश दिये। आयुक्त के निर्देश पर श्रावस्ती की बीएसए अमिता सिंह द्वारा बीईओ गिलौला के माध्यम से जांच कराई गयी और जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया। आयुक्त योगेश्वर राम मिश्रा ने बताया कि संबंधित अध्यापक के खिलाफ लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि अध्यापक बिना अनुमति के विद्यालय से लगातार अनुपस्थित चल रहे है और धरना प्रदर्शन में शामिल होते है। बिना अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित रहने, अपने पति दायित्व का निर्वहन न करने एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत आचरण करने के कारण जांच कर विभागीय कार्रवाई की गई है।

आयुक्त ने कहा कि सभी कर्मचारी अपने पदीय दायित्वों का गम्भीरता से निर्वहन करें एवं कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी सक्षम स्तर से अनुमति लेने के बाद ही अपने कार्य स्थल से अनुपस्थित हो अन्यथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

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राजेंद्र सिंह

राजेंद्र सिंह (सम्पादक)

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