शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव भेजना होगा निदेशालय को
नई दिल्ली। अपनी मनमर्जी से कभी भी बच्चों की शुल्क में वृद्धि कर अपनी तिजोरी भरने वाले निजी विद्यालयों पर सरकार ने चाबुक चला दिया है, निदेशालय को शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव भेजनें और उसे स्वीकार करने के बाद ही अब निजी विद्यालय शुल्क में वृद्धि कर पाएंगे।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है की दिल्ली का कोई भी निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय अब बिना निदेशालय की अनुमति के शुल्क में वृद्धि नहीं कर पायेगा। इसके लिए उसे निदेशालय को प्रस्ताव भेजना होगा और यदि उस प्रस्ताव को निदेशालय स्वीकार कर लेता है तभी शुल्क में वृद्धि हो सकती है।
इसके लिए विद्यालय को 1 से 15 अप्रैल तक प्रस्ताव भेजना होगा और वो प्रस्ताव पूर्ण होना चाहिए, यदि प्रस्ताव कहीं से भी अधूरा होगा तो उस ओर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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