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भाजपा सांसद पर लटकी अयोग्यता की तलवार, निर्वाचन में जानकारी छुपाने का है आरोप

Written by Vaarta Desk

उच्च न्यायालय ने माँगा जवाब, निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल की है याचिका

खंडवा (मध्यप्रदेश)। लोकसभा चुनाव में नामांकन के समय जानकारियां छुपाने को लेकर दाखिल याचिका पर भाजपा के सांसद से उच्च न्यायालय ने जवाब माँगा है, उत्तर संतोषजनक न होने पर भाजपा सांसद की संसद सदस्यता जा सकती है।

ज्ञात हो की मध्यप्रदेश की खंडवा सीट से भाजपा ने ज्ञानेश्वर पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया था, आरोप है की श्री पाटिल ने नामांकन के समय अपनी जानकारी को छुपाया है। निर्दलीय प्रत्याशी रहे मनोज अग्रवाल ने इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सांसद को उत्तर दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

बताते चले की श्री अग्रवाल का आरोप है की श्री पाटिल को सहकारिता आयुक्त द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया था जिसके चलते उन्हें मध्यप्रदेश सहकारिता पावरलूम फ़ेडरेशन के अध्यक्ष पद से हाथ धोना पड़ा रहा लेकिन उन्होंने नामांकन दाखिल करते समय ये जानकारी निर्वाचन आयोग से छुपाई थी।

यहाँ ये बताना आवश्यक है की यदि श्री अग्रवाल की शिकायत सही साबित होती है तो भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की संसद सदस्यता जा सकती है।

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