ओवररेटिंग / टैगिंग के शिकायत पर हुई कार्यवाही
गोण्डा । विकास खण्ड बभनजोत एवं छपिया में ओबर रेटिंग एवं टैगिंग की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी द्वारा उपनिदेशक कृषि को बभनजोत एवं छपिया क्षेत्र के दुकानदारो कीं जांच कर दोषी विक्रेता पाये जाने पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके कम में उपनिदेशक कृषि एवं वरिष्ठ प्रा० सहायक ग्रुप-ए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी गोण्डा के साथ औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में मे० दिलीप कुमार गुप्ता फुटकर उर्वरक विक्रेता बनगवों बाजार विकास खण्ड बभनजोत गोण्डा के दुकान पर उर्वरक स्टाक बोर्ड लगा नही पाया गया दुकान पर उर्वरको के मूल्य सम्बन्धी बैनर भी लगा नहीं पाया गया स्टाक एवं विकी पंजिका अपूर्ण पाया गया विकी पंजिका में दर्ज कृषक का नाम सवई के मोबाइल नम्बर पर बात करने पर उपस्थित होकर लिखित बयान कृषक द्वारा दिया गया कि मात्र 20 किग्रा यूरिया दो सौ रूपये में प्राप्त किया है तथा एक अन्य कृषक मो०युनूस द्वारा बताया गया कि एक बोरी यूरिया के साथ जबरदस्ती जिंक टैग करके मु० 480रूपये में विक्रेता द्वारा दिया गया है। जिस पर विक्रेता के विरूद्ध ओबर रेटिंग एवं टैगिंग करने से महेश कुमार गुप्ता वरिष्ठ प्रा०सहायक ग्रुप-ए कार्यालय जिला कृषि अधिकारी गोण्डा द्वारा थाना खोड़ारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया।
इसके साथ ही साथ पूजा जनरल स्टोर मसकनवों बाजार, जायसवाल खाद भण्डार भोपतपुर, जायसवाल खाद भण्डार सबना चौरहा विकास खण्ड बभनजोत एग्री क्लीनिक एवं एग्री विजनेस सेंटर सबना बाजार विकास खण्ड बभनजोत के अभिलेख अपूर्ण होने से कारण बताओ नोटिस जारी करने हेतु जिला कृषि अधिकारी गोण्डा को निर्देशित किया गया है तथा जायवाल खाद भण्डार चन्द्रदीप घाट विकास खण्ड बभनजोत द्वारा दुकान बन्द करके पलायित होने से उर्वरक प्राधिकार पत्र निलम्बन की संस्तुति किया गया।
इसी प्रकार जनपद में निरन्तर छापेमारी की कार्यवाही की जा रही है दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अन्र्तगत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जायेगा। जनपद में यूरिया उर्वरक की कोई कमी नही है कृषक भाई अपने आधार से जोत के अनुसार यूरिया प्राप्त करें।
