गोंडा । मामला थानाक्षेत्र कौडिया के ग्राम कटौली से संबन्धित है जंहा के मूल निवासी सियाराम का आरोप है कि पारसिया रानी निवासी अमृतलाल पुत्र गुल्ले ने उसे नशीला पदार्थ खिला पिलाकर धोखे से बिना किसी प्रतिफल के उसकी अराजी को कब लिखा पढ़ा लिया उसे कोई जानकारी नही ,उसे इस जालसाजी का पता तब चला जब उसने अपनी आराजी को अन्य के पक्ष में विक्रय कर दिया ,
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पैड़ी बरा के ग्राम प्रधान पति कालिका प्रसाद शुक्ल जिन्हें स्थानीय राजनेताओ का संरक्षक प्राप्त है उन्होने अपने नजदीकी अमृत लाल के पक्ष में उक्त फर्जी बैनामा दस्तावेज तयार कराकर उसमे बतौर गवाह दर्ज कागजात हो गये इतना ही नही उनके एक अन्य करीबी सत्यदेव शुक्ल भी फर्जी बैनामा दस्तावेज में बतौर गवाह सम्मिलित है ,
इसलिए पीड़ित ने स्थानीय थाना कौडिया में तीन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 135/2019 अन्तर्गत धारा 419,420,352,323,504,506 भा.दंड.संहिता एवं 3(1)10 व 3(1)ध एस.सी.एस.टी की धाराओं में दर्ज करायी थी जिसकी विवेचना पुलिस उपाधीक्षक कर्नलगंज द्वारा संपादित की जा रही है !
विधि विशेषज्ञ के अनुसार भा.द.संहिता की धारा 467,468,471 व अन्य धाराएं विवेचना के दौरान बढ़ सकती है । ऐसा माना जाता है कि अमृतलाल यादव कालिका प्रसाद शुक्ल के करीबी हैः और जानबूझकर षणयंत्र के साथ उक्त घटना को अंजाम दिया गया है ।